छत्तीसगढ़: नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार की नई पहल, बस किराये में 50 फीसदी की छूट सहित कई अहम योजनाओं की घोषणा

नक्सल पीड़ित परिवारों (Naxalite Affected Families) को ‘मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना’ के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दर पर राशन दिया जायेगा और ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं की भी इनकी पात्रता होगी। 

Naxal Affected Families

संकेतात्मक तस्वीर

छत्तीसगढ़ में प्रशासन लगातार नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तरह-तरह के योजनाओं को लाभ दे रही है। इसी के तहत नक्सली पीड़ित परिवारों (Naxal Affected Families) और आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाओं की घोषणा की गई है।

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रायपुर में कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में नक्सल पीड़ित परिवारों (Naxal Affected Families) के लिए सुरक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित कार्ययोजना को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। इसमें एसपी अभिषेक पल्लव भी शामिल थे। इस दौरान नक्सल हिंसा में मारे गई कई लोगों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी भेंट की गई। साथ ही नक्सल पीड़ित परिवार को प्रदेश के अंदर संचालित बसों में यात्री किराये में 50 फीसदी की छूट देने की घोषणा की गई।

इस समीक्षा बैठक में नक्सली हिंसा में मारे गये लोगों के बच्चों को 25 साल की उम्र तक शिक्षा व पुनर्वास के लिए वित्तिय सहायता दी गई। इस योजना का लाभ 14 बच्चों को दिया गया। साथ ही नक्सल पीड़ित परिवारों (Naxal Affected Families) के ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हैं उनकी पढ़ाई के लिए पास के ही हॉस्टल में रहने व वजीफे की व्यवस्था कराई जाएगी। इन बच्चों को एससी/एसटी के बच्चों की ही तरह ही योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।

नक्सल पीड़ित परिवारों (Naxal Affected Families) को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी कई योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के तहत दी जायेगी। साथ ही नक्सल पीड़ित महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे लोगों को शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की पहल से जोड़ा जायेगा और इनके उत्पादों की बिक्री के लिए सही बाजार तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जायेगी।

छत्तीसगढ़ में निवासरत नक्सल पीड़ित परिवारों (Naxal Affected Families) को ‘मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना’ के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम दर पर राशन दिया जायेगा और ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना’ के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं की भी इनकी पात्रता होगी। 

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