Article 370: सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगी शेहला राशिद

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बारे में आई याचिका में अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है।

शेहला ने ट्वीट कर कहा कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वह सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगी। शेहला ने ट्वीट कर कहा ‘हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सरकार को गवर्नर मान लेने और संविधान सभा की जगह विधानसभा को रखने का फैसला संविधान के साथ धोखा है। प्रगतिशील ताकतों से एकजुटता की अपील है। हम आज दिल्ली और बैंगलोर में विरोध प्रदर्शन करेंगे।’

बता दें कि 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। साथ ही राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का प्रस्ताव रखा गया। उधर, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस बारे में आई याचिका में अनुच्छेद 370 को हटाने के राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटाने के लिए सरकार द्वारा किया गया संशोधन असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है। यह जम्मू-कश्मीर की कांस्टीट्यूट असेंबली की राय के बाद किया जा सकता है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर इसे रद्द करे। वकील मनोहर लाल शर्मा ने यह याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि संविधान में अस्थायी आर्टिकल 370 को समाप्त करने का एक विशिष्ट प्रावधान निर्धारित है।

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