लॉकडाउन के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए गाइडलाइन्स, जानें विस्तार से…

कोरोना वायरस (Corona Virus) के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन (Lock Down)  बढ़ा दिया है। जिसके बाद 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

Home Ministry

कोरोना वायरस (Corona Virus) के खिलाफ लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन (Lock Down)  बढ़ा दिया है। जिसके बाद 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस। पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है। साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है।

Home Ministry

गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम होगा। वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

ये रहेंगे बंद

सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

इन्हें मिली रियायत

मंत्रालय (Home Ministry) के अनुसार 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई है। आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा।

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इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है। केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत, आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे। एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी। पेट्रोल पंप खुल रहेंगे। कूरियर सेवाओं को काम करने की इजाजत दी गई है।

मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क रहेगा जारी

केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।

हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।

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