लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में यूपी सरकार, ये हो सकते हैं प्रावधान

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गृह विभाग ने लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया है। अब इस मामले में कवायद शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

Love Jihad

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लव जिहाद (Love Jihad) के मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना वैध नहीं है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गृह विभाग ने लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया है। अब इस मामले में कवायद शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है।

सीएम योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा था कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा और बहन-बेटियों का सम्मान होगा। उन्होंने जिहादियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि छद्म भेष में, नाम छिपाकर जो लोग बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि उनकी राम-नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है।

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इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लव जिहाद के मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना वैध नहीं है। राज्य सरकार के कानून में हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को आधार बनाया जा सकता है।

बीते दिनों इस बारे में सीएम योगी ने संकेत देते हुए कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद (Love Jihad) को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे।

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उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) पर कानून के तरत आरोपी को अपराध सिद्ध होने के बाद 1-7 साल की सजा देने का प्रावधान शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में कानून की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने ऐलान किया कि जल्द ही इससे जुड़ा कानून विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों के लिए पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।

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मामले में गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। संभावित कानून के मुताबिक, धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने पहले ही अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को सदन में पेश किया जा सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लव जिहाद पर जो कानून बनने वाला है, उसके मुख्य बिंदु ये हैं-

1. यदि दो धर्म के लोग शादी करते हैं तो इस बात की जांच की जाएगी कि यह शादी कपटपूर्ण तरीके से, प्रलोभन देकर या ब्लैकमेलिंग के तहत तो नहीं की गई है।

2. दो धर्म के लोगों में अगर उपर्युक्त में से कोई मामला होता है तो लड़का और लड़की के ब्लड रिलेटिव इसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद मामले की जांच की जाएगी।

3. कपटपूर्ण तरीके से, प्रलोभन देकर या ब्लैकमेल करके की गई शादी को अपराध माना जाएगा और दोष साबित होने पर 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान होगा।

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