झारखंड: 16 हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का केस, राज्य सरकार से मिली मंजूरी

नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही कोर्ट में ये केस चलाया जा सकता है।

Naxalites

सांकेतिक तस्वीर

नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही कोर्ट में ये केस चलाया जा सकता है।

गिरिडीह: झारखंड में नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ अभियान जारी है। इस बीच खबर मिली है कि 2 बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहे 16 हार्डकोर नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा।

डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जो सिफारिश आवेदन भेजकर अभियोजन की मंजूरी मांगी थी, उस पर राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है।

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बता दें कि ये नक्सली (Naxalites) घटनाएं डुमरी और खुखरा थाना क्षेत्र में हुई थीं। जिन नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलेगा, उनमें 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर, कृष्णा हांसदा उर्फ अविनाश, पवन मांझी, नूनूचंद महतो, साहेब राम मांझी, संतोष महतो, रामदयाल महतो, रणविजय महतो, पंकज मांझी, चिटू बेसरा और सुनील मुर्मू शामिल हैं।

बता दें कि देशद्रोह का केस चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही कोर्ट में ये केस चलाया जा सकता है।

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