झारखंड: गिरिडीह में 3 हार्डकोर नक्सलियों पर कसेगा शिकंजा, इस मामले में चलाया जाएगा मुकदमा

झारखंड (Jharkhand) के गिरिडीह जिले के भेलवाघाटी थाना में हुए तीन बड़े नक्सली वारदातों में शामिल तीन हार्डकोर नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा।

Naxal Organization

सांकेतिक तस्वीर।

पुलिस को 26 नवंबर, 2013 को सूचना मिली थी कि नक्सली (Naxalites) किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में पहुंचे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया।

झारखंड (Jharkhand) के गिरिडीह जिले के भेलवाघाटी थाना में हुए तीन बड़े नक्सली वारदातों में शामिल तीन हार्डकोर नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा। इन नक्सलियों में सुरंग यादव, राजू यादव उर्फ बसीर दा और शमसुद्दीन अंसारी शामिल हैं।

गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने तीनों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दी है। बता दें कि डीसी की मंजूरी के बिना विस्फोटक अधिनियम का केस न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है।

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गौरतलब है कि 26 नवंबर, 2013 को पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली (Naxalites) किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इलाके में पहुंचे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान महेश किशोर गांव के आगे जंगल के पास पहुंचने पर पुलिस को देख नक्सली भागने लगे।

भागते हुए नक्सली परवेज दा, चिराग दा, सुरंग, सिधु, राजू कह कर संबोधित कर रहे थे। इसी सर्च अभियान के दौरान जंगल से 40 किलो का आईईडी और जुट के बोरे में भरा विस्फोटक बरामद किया गया था।

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नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया था। इसके अलावा, नक्सली बसीर दा पर एक दूसरे मामले में डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आ‌र्म्स एक्ट में भी अभियोजन को मंजूरी दी है।

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