Coronavirus: कोरोना के खिलाफ गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कीं, जानें क्या बदलाव हुआ

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस एक दिसंबर से लागू होंगी और 31 दिसंबर तक रहेंगी।

Amit Shah

फाइल फोटो।

नई दिल्ली: देश में कोरोना (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में तो हालात लगातार खराब हो रहे हैं। दिल्ली में लगभग हर दिन 7 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं।

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना (Coronavirus) के खिलाफ बुधवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस एक दिसंबर से लागू होंगी और 31 दिसंबर तक रहेंगी।

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के खिलाफ कड़े नियमों और उन नियमों से जुड़े दिशा निर्देश दिए हैं।

कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी चीजों को ही अनुमति दी गई है। यानी जो भी कंटेनमेंट जोन हैं, वहां पूरे दिसंबर सख्ती बरती जाएगी। जिले के अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि कंटेंटमेंट जोन में कड़ाई से नियमों का पालन करवाया जाए। इसके अलावा अधिकारियों की जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

हालही में कोरोना की वजह से कुछ राज्यों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं।

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गृह मंत्रालय ने ये भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए संबंधित क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं।

इसके अलावा सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना मरीजों का उपचार और आइसोलेशन को सुनिश्चित करेगी। नई गाइडलाइंस में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।

इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसके अलावा जिन शहरों में साप्ताहिक केस के पॉजिटिव रेट 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां कई निर्देश दिए गए हैं।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स वगैरह को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। इसके अलावा किसी भी तरह के कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। राज्य सरकार इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकती है।

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