
पीएम मोदी (फाइल फोटो)
बीते साल जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त कर दिया गया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल पूरा होने पर जमीन के कानून में ये बदलाव किया गया है।
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में जमीन खरीदने को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब देश का कोई भी व्यक्ति यहां जमीन खरीद सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि अभी खेती की जमीन पर रोक जारी रहेगी।
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में निवेश की जरूरत है। लेकिन अभी खेती की जमीन केवल राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।’
गौरतलब है कि अभी तक केवल जम्मू-कश्मीर के निवासी ही यहां जमीन खरीद और बेच सकते थे, लेकिन अब बाहर के लोग भी यहां जमीन खरीदकर बिजनेस कर सकते हैं।
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ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। अब कोई भी भारतीय फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। अब लोगों को जमीन खरीदने के लिए स्थानीय निवासी होने का सबूत नहीं देना होगा।
बता दें कि बीते साल जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त कर दिया गया है और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के एक साल पूरा होने पर जमीन के कानून में ये बदलाव किया गया है।
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