AFSPA के तहत नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने नगालैंड में आम जनता की सहायता और हितों को ध्यान में रखते हुए अगले 6 माह यानी दिसंबर तक पूरे नागालैंड को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है।

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AFSPA के तहत नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित।

केंद्र सरकार ने नगालैंड में आम जनता की सहायता और हितों को ध्यान में रखते हुए अगले 6 माह यानी दिसंबर तक पूरे नागालैंड को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) की अधिसूचना के मुताबिक, केंद्र की राय है कि पूरे नगालैंड में सामान्य स्थिति न होने के कारण यहां कि आम जनता की सहायता और सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद की आवश्यकता है।

गृह मंत्रालय (Home Ministry) के अनुसार, ‘इन हालातों को देखते हुए अफस्पा की धारा तीन द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 30 जून, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए पूरे राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ माना जाएगा।’

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बता दें कि साल 2019 में असम राइफल्स के जवानों ने नागालैंड में मोन जिले के पुराने और नए चेनलोइशो गांव के बीच स्थित अपने शिविर पर नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड-खापलांग द्वारा किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। यहां जवानों के शिविर पर एनएससीएन-के द्वारा असम राइफल्स के शिविर पर हमला किया गया था।

दरअसल, नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यहां अंतिम दौर पर चल रही नागा शांति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एनएससीएन-के (वाईए) के उग्रवादियों ने भारत-म्यांमार सीमा के पास नागालैंड में मोन जिले के चेन क्षेत्र में स्थित शिविर पर आज तड़के हमला बोल दिया था।

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