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केंद्र सरकार ने नगालैंड में आम जनता की सहायता और हितों को ध्यान में रखते हुए अगले 6 माह यानी दिसंबर तक पूरे नागालैंड को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है।

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