छोटा राजन (फाइल फोटो)
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अक्टूबर, 2019 में गैंगस्टर छोटा राजन (Chhota Rajan) के खिलाफ पांच नए मामलों की जांच अपने हाथ में लिया था।
अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन (Chhota Rajan) को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को रंगदारी के एक मामले में 4 जनवरी को दो साल की सजा सुनाई है। छोटा राजन पर साल 2015 में नंदू वाजेकर नामक एक बिल्डर को धमकाने और उससे 26 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप था। इसी मामले में उसे दोषी करार दिया गया है।
यह चौथा मामला है, जिसमें छोटा राजन को सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन के अलावा तीन अन्य लोगों को भी रंगदारी के मामले में दोषी माना है। उन्हें भी दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। मुंबई की सीबीआई कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कुख्यात अंतरराष्ट्रीय अपराधी छोटा राजन को नवी मुंबई के पनवेल में बिल्डर नंदू वाजेकर से रंगदारी मांगने का दोषी पाया गया।
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दरअसल, इस मामले में छोटा राजन (Chhota Rajan) पर इल्जाम था कि उसने अपने गुर्गों को पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर के ऑफिस भेजा था। उन लोगों ने वहां राजन के नाम पर बिल्डर को धमकी दी थी और वाजेकर से 26 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। पैसा नहीं देने पर वाजेकर को जान से मारने की धमकी दी गई थी।
इस घटना से परेशान होकर बिल्डर नंदू ने पनवेल पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया था। इस केस में छोटा राजन के अलावा सुरेश शिंदे, लक्ष्मण निकम उर्फ दादया सुमित और विजय मात्रे भी आरोपी थे। हालांकि, इस केस का एक आरोपी ठक्कर अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
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पुलिस ने इस मामले में सबूत के तौर पर अदालत में बिल्डर नंदू के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और उनकी मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग के अंश भी पेश किए थे। उस ऑडियो में छोटा राजन खुद बिल्डर को धमका रहा था। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अक्टूबर, 2019 में गैंगस्टर छोटा राजन (Chhota Rajan) के खिलाफ पांच नए मामलों की जांच अपने हाथ में लिया था।
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इनमें से दो मामले अपराध की दुनिया में उसके शुरुआती दिनों के हैं, जब वह अपने उस्ताद राजन नायर के लिए कथित तौर पर शराब की तस्करी करता था। इन्हीं में से एक मामला यह रंगदारी का है। इससे पहले अगस्त 2019 को मुंबई की मकोका कोर्ट ने छोटा राजन को बीआर शेट्टी शूटआउट मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उसे 8 साल की सजा सुनाई थी। 2012 में मुंबई के व्यापारी बीआर शेट्टी पर तीन गोलियां चली थीं, लेकिन वो इस हमले में बाल-बाल बच गए थे।औ
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