अमेरिका अभी नहीं देगा भारत को मुंबई हमले का मुख्य आरोपी, अमेरिकी कोर्ट में 22 अप्रैल तक चलेगा राणा पर मुकदमा

राणा (Tahawwur Rana) पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी और लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली (60) का बचपन का दोस्त है, जो 2008 के मुंबई आंतकवादी हमले (Mumbai Attacks) की साजिश रचने में शामिल था।

Tahawwur Rana

Tahawwur Rana II फाइल फोटो।

अमेरिका की एक कोर्ट (US Court) ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी और 2008 में मुंबई हमले (Mumbai Attacks) के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) का प्रत्यर्पण भारत में किए जाने संबंधी मामले की सुनवाई 22 अप्रैल तक चलने की बात कही है। भारत 59 वर्षीय तहव्वुर राणा को भगोड़ा करार दे चुका है। भारत में उस पर मुंबई हमलों के संबंध में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से छह अमेरिकी नागरिक थे।

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राणा (Tahawwur Rana) के प्रत्यर्पण के लिये भारत के अनुरोध के बाद 10 जून को लॉस एंजिलिस में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया था। लॉस एंजिलिस की जिला कोर्ट (US Court) के मजिस्ट्रेट जज जैकलिन चूलजियान  ने 17 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ‘‘ इस मामले में प्रत्यर्पण के संबंध में सुनवाई 22 अप्रैल 2021 को अपराह्न डेढ़ बजे तक जारी रहेगी।’’

गौरतलब है कि राणा (Tahawwur Rana) पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी और लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली (60) का बचपन का दोस्त है, जो 2008 के मुंबई आंतकवादी हमले (Mumbai Attacks) की साजिश रचने में शामिल था। लेकिन बाद में वह सरकारी गवाह बन गया और हमले में अपनी भूमिका की वजह से अमेरिका में 35 साल की जेल की सजा काट रहा है।

जज चूलजियान ने कहा कि राणा (Tahawwur Rana) प्रत्यर्पण के खिलाफ एक फरवरी तक ही याचिका दाखिल करेगा। अमेरिकी सरकार राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का समर्थन कर रही है और उसके पास जवाब देने के लिए 22 मार्च तक का समय है। जज ने 10 दिसंबर को राणा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट (US Court) ने अपने आदेश में कहा था कि राणा (Tahawwur Rana) ने ‘अच्छा जमानत पैकेज’ पेश किया और देश से भागने के खतरे को उल्लेखनीय रूप से कम करने वाली शर्तों को गिनवाया लेकिन कोर्ट (US Court) का यह मानना है कि उसने भागने के खतरे की शंका को दूर नहीं किया है।

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