Delhi Lockdown: लॉकडाउन के दौरान इन्हें होगी ई-पास की जरूरत, ऐसे करें अप्लाई

लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए छूट दी गई है। इन सबके लिए ई-पास (e-Pass) लेना जरूरी होगा। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किन्हें होगी ई-पास की जरूरत और कैसे मिल सकेंगे ई-पास?

e-Pass

लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के लिए ई-पास (e-Pass) जारी किया जाएगा। आइए जानते हैं कि किन्हें होगी ई-पास की जरूरत और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को बढ़ते देख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ये लॉकडाउन सोमवार रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जैसे फूड, ग्रोसरी, फ्रूट, सब्जी, डेयरी, मीट, दवा की दुकानें, बैंक, एटीएम चालू रहेंगी। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन कोई लेकिन कोई श्रद्धालु जा नहीं सकता है। शादियों और अंतिम संस्कार को भी छूट दी गई है। इन सबके लिए ई-पास लेना जरूरी होगा। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान किन्हें होगी ई-पास (e-Pass) की जरूरत और कैसे मिल सकेंगे ई-पास?

इन्हें जारी किया जाएगा ई-पास

1- फूड, ग्रोसरी, फ्रूट और सब्जी, डेअरी और मिल्क बूथ, मीट, पशुओं के चारे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल सामानों के दुकान और न्यूज पेपर का वितरण
2- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, सेबी, स्टॉक से जुड़े अफसरों
3- टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस
4- आवश्यक सामानों की डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों
5- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल और स्टोरेज
6- वाटर सप्लाई, पॉवर जनरेशन
7- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग
8- प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज
9- आवश्यक सामानों का निर्माण करने वालों को
10- गैर-आवश्यक सामानों का निर्माण करने वाली कंपनियों को, जिनके मजदूर वहीं रहते हैं
11- रेस्तरां से होम डिलिवरी
12- सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन कोई भी विजिटर्स नहीं आएगा

लॉकडाउन के दौरान बैंक और कोर्ट खुले रहेंगे। इनसे जुड़े लोगों को अपना आई-कार्ड दिखाना होगा। इनके लिए ई-पास (e-Pass) की जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टाफ और मीडिया से जुड़े लोगों को भी अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा।

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इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान शादियों को छूट के दायरे में रखा गया है। हालांकि, शादी में सिर्फ 50 लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए इकट्ठा हो सकते हैं। इसके परमिशन के लिए शादी के कार्ड की हार्ड और साफ्ट कॉपी दिखानी होगी। इसके अलावा अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है।

ई-पास के लिए ऐसे करें अप्लाई

ई-पास (e-Pass) के लिए www.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। संबंधित जिले के डीएम ई-पास जारी करेंगे। नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जारी ई-पास भी मान्य होगा।

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