पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को सिविल कोर्ट में अपील दायर करने के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पाकिस्तान अपने सेना अधिनियम कानून में संशोधन कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को अपील का हक देने के लिए पाकिस्तान अपने कानून में बदलाव करने की सोच रहा है।
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को एक आम नागरिक की तरह ही अपील करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के प्रसिडेंट जज अब्दुलकावी यूसुफ ने यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया था कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मामले में पाकिस्तान ने विएना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया।
193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट पेश सकते हुए युसूफ ने कहा कि उन्होंने अपने 14 जुलाई के फैसले में संयुक्त राष्ट्र के प्रधान न्यायिक अंग के तौर पर यह पाया कि पाकिस्तान ने विएना संधि के आर्टिकल 36 के अनुपालन का उल्लंघन किया है और इस केस में कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है। बता दें कि 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान से कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को गिरफ्तार किया था। जाधव पर ईरान से होकर पाकिस्तान में घुसने का आरोप लगाया गया था।
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