Hardeep Singh Nijjar

NIA के एक अधिकारी के मुताबिक, ये कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत की जा रही है। इसमें अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।

यह भी पढ़ें