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भारत के मोस्टवांटेड आतंकी हाफिज सईद को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, उसके 5 साथियों को 9-9 साल की सजा

Hafiz Saeed

पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मुख्य आरोपी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के संगठन जमात-उद-दावा (जेडीयू) के पांच आतंकियों को प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों के लिए टेरर फंडिंग का दोषी करार देते हुए नौ-नौ साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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कोर्ट ने जिन 5 आरोपियों को सज़ा सुनाई है उनमें से तीन- उमर बहादर, नसरुल्ला और समीउल्ला के पहली बार दोषी करार हुये हैं।  लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) द्वारा टेरर फंडिंग को लेकर दर्ज मामले में यह सजा सुनाई है।

वहीं दो दोषियों- जेयूडी प्रवक्ता यहाया मुजाहिद और आतंकी प्रोफेसर जफर इकबाल को इससे पहले भी टेरर फंडिंग मामलों में सजायाफ्ता रह चुके हैं।

एटीसी लाहौर के जज एजाज अहमद बट्टर ने पांच आरोपियों को नौ-नौ साल कैद की सजा सुनाई। जज ने इसी मामले में हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के जीजा हाफिज अब्दुल्ल रहमान मक्की को भी छह महीने कारावास की सजा सुनाई है।

सीटीडी के अनुसार, ‘‘कोर्ट ने जेयूडी व लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को टेरर फंडिंग का दोषी पाया। वे प्रतिबंधित संगठन (लश्कर-ए-तैयबा) के लिए गैर कानूनी तरीके से कोष जमा कर रहे थे। कोर्ट ने उन संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है जो टेरर फंडिंग से एकत्र चंदे से बनाई गई है।’’

जेयूडी नेताओं को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान मीडिया को अदालत की कार्यवाही कवर करने की अनुमति नहीं दी गई।

गौरतलब है कि पंजाब सीटीडी ने जेयूडी नेताओं के खिलाफ 41 प्राथमिकी दर्ज की है जिनमें 70 वर्षीय हाफिज सईद (Hafiz Saeed) भी आरोपी है। इनमें से 37 मामलों में फैसला आ चुका है।

एटीसी ने आतंकवाद के लिए टेरर फंडिंग के पांच मामलों में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को आंतकवाद निरोधक कानून 1997 की धारा-11एन तक कुल 36 साल की सजा सुनाई है। ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी इसलिए उसे लंबे समय तक जेल में नहीं रहना होगा। इस समय उसे अन्य जेयूडी नेताओं के साथ लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद किया गया है।