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इंटरनेशनल आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, टेरर फंडिंग मामले में कोर्ट ने कसी नकेल

हाफिज सईद (फाइल फोटो)

दिल्ली की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आतंकियों को धन मुहैया कराने को लेकर दर्ज टेरर फंडिंग मामले में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) चीफ मोहम्मद हाफिज सईद (Hafiz Saeed), कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली, अलगाववादी नेता अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश और यूएई के नवल किशोर कपूर के खिलाफ नॉन-बेलएबल वारंट जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने कारोबारी जहूर अहमद की कंपनी मेसर्स ट्रिसन फार्म और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाते हुए वारंट जारी किया है।

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गौरतलब है कि पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद (Hafiz Saeed), 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के स्पेशल सरकारी वकील नितेश राणा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के स्पेशल जज प्रवीण सिंह को बताया कि वटाली आतंकी हाफिज सईद के साथ-साथ पाक खूफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) और नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से धन प्राप्त करता था।

साल 2018 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने एनआईए (NIA) के चार्जशीट के आधार पर हाफिज सईद (Hafiz Saeed) और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक छानबीन शुरू की थी। जिसके बाद कारोबारी वटाली से संबंधित करीब 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इस चार्जशीट में एनआईए (NIA) ने बताया था कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वटाली को एक खत लिखा था, जो कि छापेमापी के दौरान उसके घर से बरामद किया गया था।