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भारत का मोस्टवांटेड आतंकी हाफिज सईद एक और मामले में दोषी, पाकिस्तानी कोर्ट ने सुनाई 15 साल जेल की सजा

हाफिज सईद (फाइल फोटो)

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 26/11 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले (Mumbai Attacks) के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को आतंकवाद के लिए फंडिंग करने के एक और मामले में 15 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आतंकी हाफिज पर 2 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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लाहौर की एटीसी कोर्ट में संदिग्धों को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था। मीडिया को सुनवाई की रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं, इससे एक दिन पहले अदालत ने आतंकवाद को फंडिंग करने के मामले में सईद (Hafiz Saeed) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को 15 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने पिछले महीने आतकंवाद के फंडिंग के दो मामलों में मुजाहिद को 32 साल की सजा सुनाई थी।

आतंकी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) की कुल 36 साल की हुई सजा

गौरतलब है कि 70 वर्षीय वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को आतंकवाद के लिए फंडिंग करने के 4 मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और इसके लिए उसे 21 साल की सजा भी हो चुकी है। वहीं जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के बहनोई प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को दोनों मामलों में छह-छह महीने की सजा सुनाई गई थी।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान की एक अदालत ने आतंकवाद को फंडिंग करने के दो मामलों में मुंबई आतंकी हमले (Mumbai Attacks) के सरगना हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के संगठन जमात-उद-दावा के तीन और आतंकवादियों को 15-15 साल कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर की आतंकवाद रोधी-अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टार ने अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद, जफर इकबाल और मोहम्मद अशरफ को दोषी पाते हुये कारावास की सजा सुनाई थी।