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जम्मू-कश्मीर में पहली बार मनाया जा रहा है संविधान दिवस, 1950 में हुआ था लागू

1947 में आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान देश में लागू

26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था

आर्टिकल 370 हटाये जाने से पहले जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में बेअसर था संविधान 

1950 के बाद आज पहली बार दोनो केंद्रशासित प्रदेशों में मनाया जा रहा है संविधान दिवस

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) से विवादित अनुच्छेद 370 व 35ए को हटाए जाने के बाद 26 नवम्बर को यहां पहली बार संविधान दिवस मनाया जाएगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को देश में अमल में आया था लेकिन इसे 26 नवम्बर को अंगीकृत किया गया था।

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सूत्रों का कहना है कि संघ शासित जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के सभी सरकारी दफ्तरों व संस्थानों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। बताया गया है कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के निर्देश पर किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन ने एक आदेश भी निकाला है जिसमें नागरिक सचिवालय में मौजूद अफसरों व कर्मचारियों को मंगलवार सुबह करीब 11 बजे भारतीय संविधान की शपथ दिलाते हुए उसके महत्व पर रोशनी डाली जाएगी।

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बताते चलें कि मौजूदा वक्त में नागरिक सचिवालय शीतकालीन राजधानी जम्मू में है, परंतु पहली बार होने जा रहे इस कार्यक्रम की बावत केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की ओर से जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के मंडालायुक्तों के अलावा विभागीय प्रमुखों, पुलिस प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं सहित अन्य तमाम सरकारी दफ्तरों व अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। इस अहम कार्यक्रम के लिए कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों के विभाग को नोडल अफसर बनाया गया है।

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गौरतलब है कि इसी साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने संसद में संविधान में संशोधन करके जम्मू-कश्मीर को मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया है। इसके तहत सरकार ने संविधान के आर्टिकल 370 और 35A के प्रावधानों को हटाकर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया है।