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बिहार में अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या होंगी पाबंदियां

लॉकडाउन के दौरान बिहार (Bihar Lockdown) में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का पहले से परिचालन सुचारू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।

कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन (Bihar Lockdown) बढ़ा दिया गया है। इस बारे में सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है।

इसलिए बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को बढ़ाने करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि आज कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने सहयोगियों और राज्य के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हालात का जायजा लिया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया।

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इसके साथ ही सीएम नीतीश ने ट्वीट कर भी यह जानकारी दी और लॉकडाउन के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से ही कोरोना के मामलों में कमी आई है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन की सख्ती जरूरी है। इसीलिए लॉकडाउन को 10 दिन और बढ़ाया गया है।

लॉकडाउन को लेकर पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी। इस दौरान बिहार में सभी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस आपूर्ति, विभाग स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग जैसे कार्यालयों को इससे अलग रखा गया है। सार्वजनिक जगह पर अनावश्यक रूप से पैदल सहित अन्य तरह का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

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इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर भी परिचालन पर रोक लगेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता 50 फीसदी रहेगी। रेल से लंबी दूरी यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य हेतु की पास निर्यात है वह भी जारी रहेंगे।

हालांकि, लॉकडाउन के दौरान बिहार (Bihar Lockdown) में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का पहले से परिचालन सुचारू रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। यही नहीं, इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि, होम डिलीवरी की फैसिलिटी होगी जो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक होगी।

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लॉकडाउन में धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। लॉकडाउन में बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल आदि भी बंद रहेंग। विवाह समारोह हेतु 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी।

जबकि सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने को देनी पड़ेगी। श्राद्ध कर्म के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है। बता दें कि कोरोना की वजह से बिहार में भी हालात काफी खराब हैं। हालांकि, पिछले दो दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।

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बिहार में 16 मई तक के लिए लॉकडाउन (Bihar Lockdown) लगाया गया था और इस दौरान सख्ती बरती जा रही है। स्कूल-कॉलेज तमाम तरह के शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भी लोगों के जुटने की मनाही है। राज्य में सिनेमा हॉल, थियेटर जिम धार्मिक स्थल बंद रखे गए है। शादी ब्याह को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।