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किसी भी आम नागरिक का Army जैसी वर्दी पहनना अपराध! जानें नियम

फाइल फोटो

Indian Army: आईपीसी की धारा-140 और 171 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। आर्म्ड फोर्स (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) की वर्दी पहनना इन धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

भारतीय सेना दुनिया की घातक सेनाओं में गिनी जाती है। हमारे जवान दिन रात मेहनत कर दुश्मनों की बुरी नजर से भारत मां की रक्षा करते हैं। जवान सरहद पर हर संभव प्रयास करते हैं ताकि हर भारतवासी सुकून की नींद ले सके।

सेना (Army) का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। एक तरह से भारतीय कानून भी आम नागरिकों को सेना का सम्मान करने के लिए कहता है। दरअसल, किसी भी आम नागरिक का आर्मी जैसी वर्दी पहनना अपराध माना गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो 500 रुपये जुर्माना और अधिकतम तीन महीने तक की सजा भी हो सकती है।

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आईपीसी की धारा-140 और 171 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। आर्म्ड फोर्स (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) की वर्दी पहनना इन धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

कई लोग देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान के लिए सैन्य वर्दी पहन लेते हैं। हालांकि, राज्य पुलिस को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इस बात की जांच करें कि किसी देशभक्ति की वजह से आर्मी (Army) जैसी यूनिफॉर्म पहनी है या फिर गुमराह करने के लिए। सेना द्वारा भी इस संबंध में अपील की जाती रही है।

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सेना ने कई मौकों पर ‘सेना की वर्दी’ से मिलते-जुलते कपड़े ना पहनने की अपील की है। सेना द्वारा कहा जाता है कि सेना की वर्दी से मिलते-जुलते कपड़े बेचना और खरीदना कानून अपराध है। आतंकी हमलों से बचने और आतंकवाद के साथ मुकाबला करने के लिए आम नागरिकों से यह अपील समय-समय पर की जाती रही है।