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UAPA: मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद और लखवी आतंकी घोषित

UAPA एक्ट के तहत मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और लखवी आतंकवादी घोषित।

आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए बनाए गए कानून UAPA के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने 4 खूंखार आतंकियों को टेरर लिस्ट में शामिल किया है। इसके तहत मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जाकिर-उर-रहमान लखवी और हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित किया गया है। इन चारों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।

इस लिस्ट में पहले नंबर पर पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर। नंबर दो पर है आतंकी संगठन जमात उद-दावा का सरगना और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। तीसरे नंबर पर है माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम, जो पाकिस्तान कराची में रहता है। दाऊद 1993 के मुंबई धमाकों का मास्टर माइंड है। वह कई सालों में पाकिस्तान में छिपा बैठा है। वहीं से अपने नापाक ऑपरेशंस को अंजाम देता है।

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गृह मंत्री अमित शाह ने 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 8 जुलाई को यूएपीए बिल को लोकसभा में पेश किया था। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) बिल को दोनों सदनों में पास कराया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है। इस विधेयक के तहत सरकार उन लोगों को आतंकवादियों के तौर पर चिन्हित कर सकती है, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं या फिर किसी भी तरह से आतंक को बढ़ावा देते हैं।

UAPA के नए प्रावधानों के मुताबिक व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को आतंकी घोषित किया जा सकता है। इससे पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही आतंकी घोषित करने का ही प्रावधान था। अब इनका नाम इस सूची में आने के बाद ये आतंकी भी व्यक्तिगत तौर पर सूची में शामिल होंगे। जल्द ही इस सूची में कई और कुख्यातों के नाम दर्ज होंगे।

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