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कोरोना से आर-पार की लड़ाई, अब प्राइवेट लैब में भी होगा मरीजों का मुफ्त जांच

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में भी कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की जांच मुफ्त में की जायेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिन में सुनवाई करते हुए कहा था कि निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए ऊंची फीस नहीं वसूली जा सकती और वह इस मामले में अपना आदेश सुनाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम आदेश जारी किया‚ जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि जिस तरह सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की जांच मुफ्त हो रही है‚ वैसे ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं में भी यह जांच मुफ्त की जायेगी।

जज अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले में तत्काल आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याचिकाकर्ता शशांक देव सुधी की दलीलों को प्रथमदृष्ट्या सही मानते हुए कहा कि इस समय निजी प्रयोगशालाओं को भी आगे बढ़कर देशसेवा करनी चाहिए। मुफ्त जांच के लिए इन प्रयोगशालाओं को सरकार की ओर से कुछ राशि दी जानी चाहिए या नहीं‚ इस बारे में बाद में निर्णय लिया जायेगा।

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शीर्ष कोर्ट ने कहा‚ मौजूदा वक्त में निजी प्रयोगशालाओं को भी आगे बढ़कर देश सेवा करनी चाहिए। स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डॉक्टरों‚ नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में योद्धा मानते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है।

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p style=”text-align: justify;”>केंद्र की ओर से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश अशोक भूषण और एस. रवींद्र भट की पीठ को आश्वासन दिया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। याचिका में मुख्य रूप से फोकस कोरोनो वायरस रोगियों के उपचार में शामिल चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी पेशेवरों के लिए हेजमेट सूट‚ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण‚ मास्क और अन्य आवश्यक चिकित्सा सामग्री सहित सुरक्षा प्रदान करने पर किया गया।