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उत्तर प्रदेश: पांच बांग्लादेशी घुसपैठियों को 4-4 साल की जेल, पाकिस्तान भागने की कोशिश के दौरान हुये थे सभी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक कोर्ट (Court) ने जाली दस्तावेज के आधार पर देश में रह रहे पांच बांग्लादेशी घुसपैठियों को चार-चार साल की जेल और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। गौरतलब है कि 27 मई 2019 में यूपी एटीएस ने इन सभी आरोपियों को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से उस समय गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि ये पंजाब और राजस्थान के समीप अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जाने की फिराक में थे। 

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कोर्ट (Court) के सूत्रों के अनुसार, यूपी एटीएस ने मई-2019 में फर्जी दस्तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में छह बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था। इन सभी पर आईपीसी की धारा 419,420,467,468,471 और 14 विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तार छह आरोपी फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। 

सूत्रों के अनुसार, यूपी एटीएस की पैरवी के कारण पांच आरोपियों हबीबुर्रहमान, कमालुद्दीन, काबिल, जाकिर और ताईजुल ने कोर्ट (Court) के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए 4-4 साल की जेल और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जबकि छठे आरोपी के खिलाफ अभी भी कोर्ट (Court) में मामला लंबित है।