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कोरोना से लड़ने के लिए राजस्थान सीएम ने कसी कमर, पूरे राज्य में ‘धारा 144’ लागू

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रदेश भर में प्रथम चरण में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला मजिस्टे्रट एवं उपखण्ड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मुख्यमंत्री कार्यालय में कोविड–19 (Coronavirus) के संक्रमण से बचाव के उपायों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि प्रदेश के नागरिक इस महामारी के संक्रमण से बचे रहें।

मुख्यमंत्री गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि मंदिर‚ मस्जिद सहित अन्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को एकत्र नहीं होने की सलाह दी जाए।

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मुख्यमंत्री (CM Ashok Gehlot) ने निर्देश दिए कि राज्य में सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से अभिभावक और टीचर्स मीटिंग (पीटीएम) पर रोक लगाई जाए तथा स्कूलों में नए प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों एवं बच्चों की उपस्थिति को भी रोक दिया जाए। उन्होंने सार्वजनिक एवं सरकारी पुस्तकालयों को भी 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री (CM Ashok Gehlot) ने झुंझुंनू में जिस स्थान पर कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित तीन रोगी पाए गए हैं‚ वहां अगले दो दिन तक मरीजों के घर से एक किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि अन्य लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने अजमेर‚ कोटा‚ भरतपुर‚ झुंझुनूं सहित अन्य स्थानों पर भी जांच सुविधा विकसित किए जाने तथा जयपुर में जांच क्षमता दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में फंसे राजस्थान के निवासियों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय से बात की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि विदेशों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट के पास स्थित होटलों में ठहराकर उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए।