Coronavirus Updates: उपराज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजधानी के अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवासियों के इलाज के निर्णय को खारिज करते हुए राजधानी के किसी भी अस्पताल में किसी भी स्थान के मरीजों का इलाज करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रविवार को जारी आदेश निरस्त हो चुका है।
उपराज्यपाल (LG Anil Baijal) ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष के तौर पर राजधानी के सभी संस्थानों व अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि किसी भी मरीज को दिल्ली का नागरिक नहीं होने के कारण पर्याप्त उपचार से वंचित न करें।
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इस आदेश की प्रति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल‚ राजस्व मंत्री‚ राजस्व सचिव ‚ दिल्ली पुलिस कमिश्नर व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को तुरंत भेज दी गई है व आदेश को तुरंत प्रभावी कर दिया गया है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट है कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार (राईट टू लाइफ) का ही अंग है। उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई मरीज दिल्ली का नहीं है तो वह राजधानी में इलाज नहीं करा सकता‚ यह अनुमति नहीं दी जा सकती है।
उपराज्पाल (LG Anil Baijal) ने कड़े़ आदेश में राजधानी के सरकारी व निजी अस्पतालों को हिदायत दे ड़ाली कि कोरोना का मरीज हो या कोरोना का संदिग्ध मरीज हो‚ बिना किसी भेदभाव के कोरोना मरीज का इलाज अवश्य करें। इस प्रकार मुख्यमंत्री के रविवार के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया है। उपराज्यपाल का आदेश आज से राजधानी के निजी व सरकारी अस्पतालों में लागू हो गया है।