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लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में मिली जमानत, जल्द आएंगे जेल से बाहर

Lalu Prasad Yadav

झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को सशर्त जमानत दी है।

चारा घोटाला मामले (Fodder Scam) में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें सशर्त जमानत दी है। हालांकि, लालू यादव को जेल से बाहर आने में अभी 1-2 दिनों का वक्त लग सकता है।

कोविड संक्रमण के नियम के चलते उन्हें जेल से निकलने में कुछ देरी हो सकती है। बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होगी।

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बता दें कि जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत दी है। 1-1 लाख का बेल बांड और 5-5 लाख निजी मुचलकों पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया है।

जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा। कोर्ट आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।

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लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है। साथ ही उनकी उम्र काफी हो गई है और उन्हें गंभीर बीमारियों ने भी ग्रसित कर लिया है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इस मामले में आधी सजा पूरी करने वाले बाकी के दोषियों को जमानत मिल चुकी है।

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इसके बाद हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को जमानत दे दिया। हालांकि, जमानत के लिए उन्हें कई बार अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी। गौरतलब है कि चाईबासा और देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में ही लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है।