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कुलभूषण जाधव की सजा की होगी समीक्षा, पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने विधेयक को दी मंजूरी

फाइल फोटो।

भारतीय नौसेना से अवकाश प्राप्त अधिकारी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) की सजा की समीक्षा करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करता है। बता दें कि जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस विधेयक का नाम ‘इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (समीक्षा और पुनर्विचार) अध्यादेश’ है। इस विधेयक को लेकर हो रहे विपक्ष के कड़े प्रतिरोध के बावजूद पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने 21 अक्टूबर को चर्चा की और इसे मंजूरी दी।

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समिति की बहस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान की न्याय एवं विधि मंत्री फरोग नसीम ने कहा कि यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत लाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधेयक को संसद मंजूरी नहीं देती तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का अनुपालन नहीं करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

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बता दें कि जासूसी और आतंकवाद में शामिल होने के आरोप में भारतीय नौसेना से अवकाश प्राप्त अधिकारी कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य अदालत के फैसले और जाधव को राजनयिक संपर्क देने से इनकार करने के खिलाफ साल 2017 में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था।

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इसके बाद हेग स्थित आईसीजे (ICJ) ने जुलाई, 2019 में यह फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव (Kulbhushan Jadhav) की दोषसिद्धि एवं सजा की अवश्य ही प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बिना देरी किए जाधव को भारत द्वारा राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा था।