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कुलभूषण जाधव केस: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की बड़ी बातें

कुलभूषण जाधव के मामले में हेग की अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। यह फैसला भारत के पक्ष में आया है।

कुलभूषण जाधव के मामले में हेग की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। यह फैसला भारत के पक्ष में आया है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। आईसीजे के इतिहास में इससे पहले किसी देश की इतने कड़े शब्दों में निंदा नहीं की गई है। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में 16 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस बेंच में शामिल पाकिस्तानी जज के अलावा सभी जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। पाकिस्तान की ओर से जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार करने के बाद उनको जरूरी सूचना नहीं दिए जाने को लेकर कोर्ट ने इसे वियना समझौते का उल्लंघन माना। कोर्ट ने इस मुद्दे पर भी 15-1 से फैसला दिया। विरोध का फैसला पाकिस्तानी जज हक जिलानी ने लिया।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की बड़ी बातें-

1. अदालत ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उलंघन किया है। वो भारत के नागरिक हैं इसलिए उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए था।
2. अदालत ने कहा कि तमाम सबूतों को देखने के बाद इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नागरिक हैं।
3. कोर्ट का कहना है कि कानूनी संबंधी जानकारी हासिल करना जाधव का हक था और उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया।
4. अदालत ने जाधव की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।
5. अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने जाधव को काउंसलर एक्‍सेस की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं।
6. कोर्ट मे यह कहा कि वियना समझौता के आर्टिकल 36 के पैराग्राफ 1 के तहत जाधव को उनके अधिकारों के बारे में सूचना नहीं दे कर पाकिस्तान ने शर्त का उल्लंघन किया है।
7. अदालत में भारत द्वारा कुलभूषण जाधव को रिहा करने की मांग की गई थी। अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया। भारत ने मांग की थी कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को रद्द कर जाधव की सुरक्षित वापसी की जाए।

अदालत के फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुलभूषण जाधव पर अंतराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ‘सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया,”हम आईसीजे के आज के फैसले का स्वागत करते हैं। सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। आईसीजे को तथ्यों के गहन अध्ययन पर आधारित फैसले के लिए बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आश्वस्त हैं कि जाधव को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ”प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमेशा काम करेगी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कुलभूषण जाधव मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) के फैसले पर कहा कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को तुरंत रिहा करना चाहिए। रेल मंत्री पीयूष गोयनल ने ट्वीट कर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव के केस में जो निर्णय दिया है, उससे सत्य और न्याय का पक्ष और मजबूत हुआ है। PM @NarendraModi के कूटनीतिक प्रयासों से देश को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और हितों के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से कुलभूषण जाधव के मामले मे अच्छी खबर आई है। PM @NarendraModi सरकार के लगातार किए गये प्रयास और हरीश सालवे ने जिस तरीके से पक्ष रखा है उसका नतीजा है। अन्त में निश्चित ही न्याय व सच्चाई की जीत होगी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। वहीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है।

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