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Delhi Lockdown: लॉकडाउन के दौरान ध्यान रखें ये जरूरी बातें, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

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दिल्ली में लगे इस एक हफ्ते के लॉकडाउन (Delhi Lockdown) के दौरान बाजारों में ज्यादा भीड़-भाड़ न हो इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं।

कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली में लॉकडाउन (Delhi Lockdown) का ऐलान किया है। इसके तहत 19 अप्रैल रात 10 बजे से लेकर आगामी 26 अप्रैल तक दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आज यानी 19 अप्रैल की सुबह उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया।

इसके तहत आगामी 26 अप्रैल तक सामान्य गतिविधियां ठप रहेंगी, लेकिन जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से दिल्ली छोड़कर न जाने की अपील की।

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उन्होंने कहा, “पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने लगे थे। मेरी आप सभी से अपील है कि आप दिल्ली छोड़कर न जाएं। आपका ख्याल राज्य सरकार रखेगी।”

दिल्ली में लगे इस एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान बाजारों में ज्यादा भीड़-भाड़ न हो इसके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी। यहां जानें कि लॉकडाउन (Delhi Lockdown) में क्या खुलेगा और किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी-

1- आवश्यक सेवाओं के अलावा फूड सर्विस और मेडिकल सर्विस जारी रहेंगी।
2- फूड, ग्रोसरी, फ्रूट, सब्जी, डेयरी, मीट, दवा की दुकानें, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे।
3- निजी कार्यालयों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा और उन्हें वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। 
4- दूसरे राज्यों से आने-जाने पर रोक नहीं।
5- आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को जारी किए जाएंगे पास।
6- मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद। 
7- सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
8- सभी आवश्यक सेवाओं और होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी।
9- शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति। इसके लिए पहले से इजाजत लेनी होगी।
10- दिल्ली में रेस्तरां और भोजनालयों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है।
11- प्रत्येक क्षेत्र में प्रति दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार लगेगा।
12- धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन कोई लेकिन कोई श्रद्धालु जा नहीं सकता है।
13- सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए स्कूलों के अंदर बाजार खोले जाएंगे।
14- बिना किसी कारण के बाहर निकलने पर किया जाएगा चालान।

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