Defense Deal Corruption Case: रक्षा सौदे में दलाली लेने के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) ने पूर्व आईआरएस अधिकारी आशुतोष वर्मा‚ रक्षा बिचौलिए सुरेश नंदा और चार्टर्ड अकाउंटेंट बिपिन शाह को आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) रचने के जुर्म में एक–एक साल की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है कि आरोपी नंदा ने अपने खिलाफ रक्षा सौदे की एक जांच रिपोर्ट को कमजोर करने के लिए आरोपी आशुतोष वर्मा को रिश्वत दी थी। यह जांच सीबीआई व अन्य एजेंसियां कर रही थीं।
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राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज अरुण भारद्वाज ने तीनों आरोपियों को आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) रचने का दोषी ठहराया था। जज ने कहा था कि यह बिना शक साबित हुआ है कि वर्मा ने शाह के इशारे पर नंदा और उनके सहयोगियों के पक्ष में मूल्यांकन रिपोर्ट को हल्का कर दिया था। उन्होंने तीनों दोषियों को जमानत दे दी जिससे वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर सकें।
सरकारी वकील के अनुसार‚ 8 मार्च‚ 2008 को मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में एक बैठक आयोजित करते हुए चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए सुरेश नंदा को अनुचित पक्ष दिखाने के लिए आशुतोष वर्मा द्वारा की जा रही आयकर जांच की रिपोर्ट में हेरफेर करने के उद्देश्य से आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) रची थी। वर्मा ने फरवरी 2007 में नंदा के परिसरों में तलाशी ली थी और अपराध करने वाले दस्तावेजों की तलाशी और जब्ती के बारे में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की थी।