अमेरिका की एक कोर्ट (US Court) ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराए गए दस करोड़ डॉलर के एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा एक अलगाववादी कश्मीर-खालिस्तान गुट और दो अन्य व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराया गया था।
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याचिकाकर्ता, सुनवाई की दो तारीखों पर उपस्थित नहीं हो सके जिसके बाद मामला खारिज कर दिया गया। टेक्सास के ह्यूस्टन में 19 सितंबर, 2019 को आयोजित हुए “हाउडी मोदी” कार्यक्रम के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया था।
याचिका में भारत की संसद के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसके तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने मोदी (Narendra Modi), शाह और लेफ्टिनेंट जनरल कंवल जीत सिंह ढिल्लों से मुआवजे के तौर पर दस करोड़ डॉलर की मांग की थी। ढिल्लों, वर्तमान में ‘डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी’ के महानिदेशक हैं और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) के अधीन ‘इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ’ के उप-प्रमुख हैं।
अमेरिका के दक्षिणी टेक्सास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (US Court) के जज फ्रांसेस एच स्टेसी ने छह अक्टूबर को दिए अपने आदेश में कहा था कि ‘कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट’ ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया और सुनवाई के लिए दो बार तय की गई तारीख पर भी उपस्थित नहीं हुए। इसके साथ ही जज ने मामला खारिज कर दिया।
टेक्सास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (US Court) में जज एंड्र्यू हनेन ने 22 अक्टूबर को मामले को समाप्त कर दिया। हालांकि ‘कश्मीर-खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट’ के अलावा अन्य दो याचिकाकर्ताओं की पहचान नहीं हो सकी है।