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पंजाब: कोरोना से हालात बेकाबू, राज्य में रातभर रहेगा कर्फ्यू, मास्क ना पहनने वालों पर गिरेगी गाज

फाइल फोटो।

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को विशेषज्ञों, सुपर-विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की आपातकालीन नियुक्तियां करने का भी निर्देश दिया है।

कोरोना (COVID-19) महामारी से बिगड़ते हालात को देखते हुए पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने 25 नवंबर को राज्य में नए प्रतिबंधों की घोषणा की। सभी शहरों और कस्बों में फिर से रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही 1 दिसंबर से मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा।

नए प्रतिबंधों के मुताबिक, पंजाब के सभी होटल, रेस्त्रां और मैरिज पैलेसों रात 9.30 बजे बंद हो जाएंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक से नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर अब 500 रुपये की जगह 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू की 15 दिसंबर को समीक्षा की जाएगी।

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इसके अलावा, पंजाब में दिल्ली के मरीजों की आमद को देखते हुए राज्य के निजी अस्पतालों में बेड उपलब्धता की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव विनी महाजन को संबंधित विभागों के साथ काम करने के लिए कहा है ताकि कोरोना (COVID-19) के लिए अधिक निजी अस्पतालों की मदद ली जा सके।

ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की उपलब्धता को और मजबूत करने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने एल II और एल III को मजबूत करने का आदेश दिया है। साथ ही उन जिलों की निरंतर निगरानी का आदेश दिया गया, जहां एल III सुविधाएं नहीं हैं।

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मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों को विशेषज्ञों, सुपर-विशेषज्ञों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की आपातकालीन नियुक्तियां करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही विभागों से यह भी कहा गया है कि भविष्य में आवश्यक होने पर 4 वें और 5 वें वर्ष के एमबीबीएस छात्रों की भी मदद ली जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश को ध्यान में रखते हुए 249 विशेषज्ञ डॉक्टरों और 407 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी।