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Constitution Day 2020: क्या आप जानते हैं भारत के संविधान से जुड़ी ये 10 अहम बातें

Constitution Day 2020: भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके हिस्से कई देशों से लिए गए हैं। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। इसके पन्नों को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाया था।

नई दिल्ली: हर साल 26 नवंबर को देश संविधान दिवस (Constitution Day 2020) मनाता है। इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसी दिन 1949 में देश की संविधान सभा ने संविधान को विधिवत तरीके से अपनाया था। संविधान को लागू 26 जनवरी, 1950 को किया गया था।

अब सवाल ये है कि फिर संविधान दिवस को 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? इसका जवाब ये है कि 2015 में संविधान के निर्माता डॉ. आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के मौके पर 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया था।

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इस दिवस को इसलिए भी मनाते हैं, जिससे देश के नागरिकों के मन में संविधान और उसके मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना बढ़े।

ये हैं भारतीय संविधान की 10 अहम बातें-

1- भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके हिस्से कई देशों से लिए गए हैं।

2- भारत के संविधान की मूल प्रति 16 इंच चौड़ी है और 22 इंच लंबे चर्मपत्र शीटों पर लिखी गई है। इस पांडुलिपि में 251 पृष्ठ शामिल थे।

3- भारत का संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर, 1949 को ये पूरा हुआ था। इसे लागू 26 जनवरी, 1950 को किया गया था।

4- संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। इसके पन्नों को शांतिनिकेतन के कलाकारों ने सजाया था।

5- संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश में लिखी गईं, इन्हें आज भी भारत की संसद में हीलियम भरे डिब्बों में रखा गया है।

6- संविधान (जो हाथ से लिखा गया था) पर 24 जनवरी, 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, इसमें 15 महिलाएं भी थीं।

7- भारत का संविधान बहुत बड़ा है, इसलिए इसे 25 भागों, 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बांटा गया है।

8- भारतीय संविधान के कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान से लिए गए हैं।

9- संविधान में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है।

10- संविधान में विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है।