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अगर मौत एक्सीडेंट की वजह से हो तो 2 लाख रूपए अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दी जाएगी।

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