Jharkhand: युवाओं को मिलेगी जॉब, रोजगार सृजन योजना की हुई शुरुआत

युवाओं को स्‍वरोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana) की शुरुआत कर दी है।

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झारखंड (Jharkhand) में सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर काफी गंभीर है। इसके लिए सरकार ने योजना भी शुरू कर दी है।

झारखंड (Jharkhand) में सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर काफी गंभीर है। इसके लिए सरकार ने योजना भी शुरू कर दी है। युवाओं को स्‍वरोजगार से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana) की शुरुआत कर दी है।

इस योजना के तहत राज्‍य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नौजवानों को रोजगार देने के लिए 25 लाख रुपये तक के लोन-ऋण का प्रावधान किया गया है। यदि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो इस योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

इस योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्‍ध कराई जा रही है। 25 लाख रुपये तक लोन का प्रावधान किया गया है। इस कर्ज पर सरकार की ओर से 40 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक सरकार अनुदान देगी। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के लोन पर किसी गारंटी की जरूरत नहीं है।

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इसके लिए उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आवेदक के लिए जरूरी शर्त के तौर पर झारखंड का स्‍थायी निवासी होना आवश्‍यक है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ सखी मंडली से जुड़ी दीदीयां भी ले सकती हैं।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्‍यक्ष और प्रदेश के परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्‍यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी जानकारी दी।

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उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को न सिर्फ सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध करवायेगी, बल्कि उसमें 40% तक अनुदान भी देगी। यह योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों और सखीमंडल की दीदियों के लिए है।

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आवेदन करने के लिए झारखंड राज्‍य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखंड राज्‍य पिछड़ा वर्ग वित्‍त एवं विकास निगम, झारखंड राज्‍य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्‍य अल्‍पसंख्‍यक वित्‍त एवं विकास निगम कार्यालय में योग्‍य अभ्‍यर्थी अपना दस्‍तावेज जमा करा सकते हैं। इसके अलावा सभी जिला के जिला कल्‍याण पदाधिकारी के यहां भी आवेदन जमा किया जा सकता है।

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