NDA की परीक्षा में शामिल हो सकेंगी महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट ने दी परमिशन, कही ये बात

NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दे दी है।

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मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए (NDA) परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसीजन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना का ये पॉलिसी डिसीजन भेदभाव से भरा हुआ है।

नई दिल्ली: NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दे दी है। यह आदेश इसी साल 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा से लागू हो जाएगा।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सेना ने कहा कि एनडीए (NDA) परीक्षा में महिलाओं को शामिल न करना पॉलिसी डिसीजन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना का ये पॉलिसी डिसीजन भेदभाव से भरा हुआ है।

बता दें कि इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि महिलाओं को एनडीए परीक्षा में मौका न देना, उनके मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला नहीं है।

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बता दें कि वकील कुश कालरा ने महिलाओं को एनडीए और इंडियन नेवल अकादमी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है।

गौरतलब है कि इन दोनों अकादमियों में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है।

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