कोर्ट ने ये माना- ताहिर हुसैन और उमर खालिद ही थे दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड

कोर्ट ने कहा कि आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain), जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) और अन्य ने पिछले साल उत्तर–पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Riots) के दौरान षड्यंत्र रचे थे।

Delhi Riots

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दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली दंगों (Delhi Riots) में दाखिल आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुये कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए प्रथमदृष्टया उपयुक्त आधार हैं कि आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain), जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) और अन्य ने पिछले साल उत्तर–पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Riots) के दौरान षड्यंत्र रचे थे। दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि पिछले साल फरवरी में खजूरी खास इलाके में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में खालिद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

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कोर्ट में जज ने कहा कि एक गवाह का बयान यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि उस समय खालिद (Umar Khalid)‚ ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) के कथित संपर्क में था। हुसैन पर मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप है जिसने दंगे भड़काए और लोगों से लूटपाट करने व संपत्तियों को जलाने के लिए भीड़ को उकसाया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ने आरोप-पत्र में आरोप लगाया है कि दिल्ली के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे (Delhi Riots) भड़काने के आपराधिक षड्यंत्र में खालिद ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

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जज ने अपने आदेश में कहा‚ ‘आरोपियों के द्वारा भीड़ को उकसाने की वजब से लोगों के साथ लूटपाट की घटना हुई और घरों व दुकानों सहित संपत्तियों को जलाया गया। उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को भी नष्ट किया।’ कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ने गवाह राहुल कसाना के बयानों का जिक्र किया है और उसने सीआरपीसी की धारा 161 (पुलिस द्वारा जांच) के तहत बयान दर्ज कराए हैं‚ जिसमें उसने कहा है कि उस समय वह हुसैन (Tahir Hussain) के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था।

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