‘ट्विटर किलर’ हत्यारे ने सोशल साइट्स पर ‘सहमति’ से 8 लड़कियों और 1 लड़के को काट डाला, लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा

हत्यारे शिरैशी (Takahiro Shiraishi)  ने सुनवाई के दौरान माना कि उसने सभी 9 लोगों की हत्या की है और उसके ऊपर लगाये गये सभी आरोप सही हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक आरोपी पर रेप के भी आरोप लगे हैं।

Takahiro Shiraishi

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जापान में एक हत्यारे लड़के ने सोशल मीडिया पर झांसा देकर 8 लड़कियों और 1 लड़के की हत्या कर दी। ‘ट्विटर किलर (Twitter killer)’ के नाम से कुख्यात 29 वर्षीय इस लड़के को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। उधर, हत्या करने वाले तकाहिरो शिरैशी (Takahiro Shiraishi) के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी है कि आरोपी के खिलाफ आरोपों को कम किया जाये क्योंकि हत्या के शिकार सभी लोगों ने अपने मर्डर की स्वीकृति दी थी।

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आरोपी के वकील ने कहा कि 8 लड़कियों और 1 लड़के ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या के बारे में लिखा था। शिरैशी (Takahiro Shiraishi) पर सभी 9 लोगों के शव को काट डालने और उसके 240 टुकड़ों को फ्रिज में रखने का भी आरोप लगा है। जिसके बाद हत्यारे को 2017 में उसके ही फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। 

हत्यारे शिरैशी (Takahiro Shiraishi)  ने सुनवाई के दौरान माना कि उसने सभी 9 लोगों की हत्या की है और उसके ऊपर लगाये गये सभी आरोप सही हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक आरोपी पर रेप के भी आरोप लगे हैं। शिरैशी के ऊपर आरोप लगा है कि उसने ट्विटर का इस्तेमाल करके सभी पीड़ितों से संपर्क किया।

Takahiro Shiraishi
A Japanese man Takahiro Shiraishi dubbed the “Twitter killer” for luring his victims on social media admitted in court.

मारी गयी सभी लोगों की उम्र 15 से 26 साल के बीच है। इन लोगों ने ऑनलाइन आत्महत्या के बारे में पोस्ट लिखा था। आरोपी हत्यारे शिरैशी (Takahiro Shiraishi)  ने इन लोगों से संपर्क किया, उनके पैसे भी लिये, उनमे से कुछ का शारीरिक शोषण भी किया और उनसे कहा कि मैं आत्महत्या में मदद कर सकता हूं या आपके साथ आत्महत्या कर सकता हूं। शिरैशी को अगर हत्या का दोषी पाया गया तो उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा और उसे फांसी दी जायेगी।

उधर, शिरैशी (Takahiro Shiraishi)  के वकीलों की दलील है कि उनके मुवक्विल के ऊपर लगाये गये आरोप को ‘सहमति से हत्या में बदल दिया जाये। इस आरोप में दोषी पाये गये व्यक्ति को छह महीने से लेकर 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है।

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