उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) का ऐलान कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा।
कोरोना (Coronavirus) की रोकथाम के लिए यूपी (Uttar Pradesh) के पांच शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) के इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले पर योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि वो कोरोना महामारी पर काबू कर लेगी तो ठीक है, लॉकडाउन न लगाए।
इस मामले में दो हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर 20 अप्रैल को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
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गौरतलब है कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के विस्फोटक संक्रमण और विफल चिकित्सा तंत्र को देखते हुए प्रदेश के पांच अधिक प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर दिया था। केवल जरूरी सेवाओं की ही अनुमति दी गई थी।
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर मे लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को कोरोना संक्रमण पर लगाम के लिए प्रदेश मे दो सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया था।
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उधर, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) का ऐलान कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं, जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू होगा।
वहीं, नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग भी रात 8 से सुबह 7 बजे तक है। वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) के दौरान उत्तर प्रदेश में बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी, वहीं सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जाएगी।
इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो, घर से बाहर न निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं, निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न हो।
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यूपी सरकार का ये फैसला तब आया है, जब बीते दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के पांच शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन का निर्देश दिया है।
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बता दें कि यूपी सरकार ने इससे पहले भी बीते रविवार को प्रदेश (Uttar Pradesh) के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया था। इस रविवार को करीब दस जिलों में लॉकडाउन था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में शनिवार-रविवार को लॉकडाउन होगा।
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