पाकिस्तान में भारतीय दबाव का असर, आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के मास्टर माइंड को जेल

आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तार ने जमात-उद-दावा (Jamaat Ud Dawa) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को दो मामलों में 32 साल की सजा सुनाई।

Jamaat Ud Dawa

Jamaat Ud Dawa

पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने जमात-उद-दावा (Jamaat Ud Dawa) के प्रवक्ता को आतंकवाद के फंडिंग मामले में 32 साल कैद की सजा सुनाई है। जमात-उद-दावा मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) का आतंकवादी संगठन है।

जमात-उद-दावा (Jamaat Ud Dawa) के तीन सदस्य को हुई जेल

आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) ने लाहौर में सईद के बहनोई सहित जमात-उद-दावा (Jamaat Ud Dawa) के तीन सदस्यों को आतंकवाद के फंडिंग मामलों में दोषी ठहराया।

अदालत के एक अधिकारी के मुताबिक, ‘‘आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तार ने जमात-उद-दावा (Jamaat Ud Dawa) के प्रवक्ता याहया मुजाहिद को दो मामलों में 32 साल की सजा सुनाई। वहीं प्रोफेसर जफर इकबाल और प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (सईद का बहनोई) को दो मामलों में क्रमश: 16 और एक साल कैद की सजा सुनाई है।’’

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अधिकारी के अनुसार, संगठन के दो अन्य सदस्य अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद और लुकमान शाह को आतंकवाद के फंडिंग संबंधी अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 16 नवम्बर को अपने गवाह पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के समय संदिग्ध कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में मौजूद थे और इस दौरान मीडिया को अदालत परिसर में जाने की अनुमति नहीं थी।

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