Night Curfew In Delhi: दिल्ली में मंगलवार से शुरू नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने और बिना इमरजेंसी के यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
नई दिल्ली: कोरोना का कहर एक बार फिर देशभर में बढ़ रहा है। ऐसे में देश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
दिल्ली में मंगलवार से शुरू नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In Delhi) रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी को भी बाहर निकलने और बिना इमरजेंसी के यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
हेल्थकेयर वर्कर्स, सरकारी अधिकारी, इमरजेंसी स्टाफ, जरूरी सेवाओं के स्टाफ, 24×7 मैन्युफैक्चरिंग करने वालों, खाने और दवाइयों की डीलिंग करने वालों को इस कर्फ्यू से छूट रहेगी और इन्हें यात्रा करने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को आईडी कार्ड या वैलिड पास साथ रखना होगा और जरूरत पड़ने पर दिखाना होगा।
जो लोग प्राइवेट वाहन से शहर के बाहर जा रहे हैं, उन्हें भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना मेडिकल इमरजेंसी के नियम से छूट नहीं मिलेगी। हालांकि जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा।
ये रोक DDMA के अधिकारियों, जिला प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस वालंटियर्स के जरिए लगाई जाएगी। ये निर्देश अंडर सेक्शन 51 से 60, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत प्रभावी होंगे।
ई-पास: किसे जरूरत और किसे नहीं
सरकारी अधिकारियों, हेल्थकेयर वर्कर्स और स्टाफ वगैरह को केवल अपना आईडी कार्ड साथ रखना होगा। प्रेगनेंट महिला और बाकी की हेल्थ इमरजेंसी में भी लोगों को बिना आईडी प्रूफ के यात्रा करने की इजाजत है। इसके अलावा जो लोग ट्रेन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से यात्रा कर रहे हैं, उन्हें वैलिड टिकट दिखानी होंगी।
इसके अलावा जो लोग फूड आइटम्स की दुकानों और मेडिकल से जुड़ी दुकानों, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड्स, फ्यूल स्टेशन, जरूरी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग आदि में काम करते हैं, उन्हें ई-पास बनवाना होगा। फूड आइटम्स की दुकानों में रेस्टोरेंट्स शामिल नहीं हैं।
ई-पास पाने के लिए http://www.delhi.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। जब आप इस साइट पर ई पास पाने के लिए आवेदन करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि आप ई पास क्यों चाहते हैं। इसमें आपका फोटो आईडी और डाक्यूमेंट्स (विजिटिंग कार्ड या शॉप लाइसेंस आदि) अपलोड करना होगा।
ई-पास के आधार पर भोजन, दवाएं और चिकित्सा उपकरण ले जाने वाले डिलीवरी कर्मियों को परमिशन दी जाएगी।
पब्लिश ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वालों का क्या होगा?
रात 10 से सुबह 5 बजे तक उन्हीं लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, जो जरूरी सेवाओं में हैं और उन्हें सरकार की तरफ से छूट दी गई है।
कर्फ्यू लगाने की वजह क्या?
DDMA ने साफ किया है कि कर्फ्यू लगाने की वजह लोगों को आपस में मिलने से रोकना है, माल और सेवाओं को रोकना कर्फ्यू का लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब है कि बैंकेट हॉल और होटल्स में भी रात 10 से सुबह 5 बजे तक किसी तरह का मिलना-जुलना नहीं होगा। शादी और बाकी के समारोहों के लिए 50 लोगों की लिमिट है और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की लिमिट है।
बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस ने कई रेस्टोरेंट्स और क्लबों में रेड की थी। इस दौरान 170 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो लोग यहां बैठे थे, वे कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे।
लॉकडाउन से अलग कैसे है कर्फ्यू?
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को ये साफ किया कि कर्फ्यू का मतलब ये नहीं है कि फुल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लॉकडाउन में बीते साल लोगों को पूरे दिन के लिए एक ही जगह पर रोक दिया गया था। लेकिन अब सरकार के पास इस तरह के उपाय को फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है।
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