कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से किया इंकार, पाकिस्तान ने दिया दूसरे काउंसलर एक्सेस का प्रस्ताव

पाकिस्तान (Pakistan) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मामले में भारत को दूसरे काउंसलर एक्‍सेस का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर दिया है।

Kulbhushan Jadhav

फाइल फोटो।

पाकिस्तान (Pakistan) ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) के मामले में भारत को दूसरे काउंसलर एक्‍सेस का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव ने रिव्यू पिटीशन दायर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने पिता को जाधव से मिलने की अनुमति दी है।

पाकिस्‍तान के मुताबिक, 17 जून को कुलभूषण जाधव को रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, जाधव ने आने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को आगे बढ़ाया जाए।

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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एडिशनल एटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने कहा कि 17 जून को कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को रिव्यू पिटीशन दाखिल करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वे मर्सी पिटीशन के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने जाधव की पहले दायर की गई दया याचिका पर कोई जवाब नहीं दिया है।

पिछले साल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की 16 सदस्यीय बेंच में 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला आने के बाद पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के मामले समीक्षा कर रहा है। कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को जासूसी और आतंकवाद के झूठे मामले में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा दी है।

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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को इस फैसले को रिव्यू करने को कहा था। पाकिस्तान ने 20 मई को एक ऑर्डिनेंस जारी कर पाकिस्तान सैन्य अदालत के फैसले का रिव्यू करला स्वीकार किया। इस अध्यादेश की समय सीमा दो महीने है, जो 20 जुलाई को पूरी हो रही है। बता दें कि जाधव को अप्रैल, 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी।

बाद में भारत जाधव के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंचा था, जहां पर भारत के पक्ष में फैसला आया था। आईसीजे (ICJ) ने पाकिस्तान से जाधव (Kulbhushan Jadhav) की सजा की समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया था।

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