लातेहार मुठभेड़ केस: CID के हाथों सौंपी गई जांच, गोली चलाने वाले जवान पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

पुलिस ने इस घटना के बाद ग्रामीणों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध तरीके से अपने पास हथियार रखा और प्रतिबंधित क्षेत्र में शिकार के लिए गोली (Firing) चलाई।

Naxalites

प्रतिकात्मक तस्वीर

झारखंड के लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र स्थित पीरी जंगल में 12 जून की सुबह हुई गोलीबारी (Firing) में एक नौजवान की मौत मामले में गोली चलाने वाले जवान पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। साथ ही इस पूरी घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (CID) करेगी। इसे लेकर रांची पुलिस मुख्यालय की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। लेकिन ये माना जा रहा है कि यदि जांच में जवान की लापरवाही साबित नहीं हुई तो ये मुकदमा निरस्त हो जायेगा।

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फिलहाल इस मामले में लातेहार के गारू थाने में 5 ग्रामीणों के खिलाफ आर्म्स एक्ट व वन अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिनपर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें रघुनाथ सिंह, राजेश्वर सिंह, दीनानाथ सिंह, गोविंद सिंह व सुकूलदेव सिंह शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव के कुछ नौजवान अवैध हथियार लेकर शिकार खेलने गए थे।

गौरतलब है कि 12 जून को जंगल में सर्च अभियान पर निकले सुरक्षाबल के जवानों के हाथों एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। ये घटना अनजाने में उस समय हुई, जब कुछ ग्रामीण जंगल में जानवरों का शिकार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसी जानवर को निशाना बनाते हुये गोली चलाई, जिसकी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से सर्च अभियान पर निकले जवानों ने नक्सली घटना समझ कर जवाबी कार्रवाई के तहत फायरिंग (Firing) कर दी। जिसमें मौके पर ही एक युवक ब्रह्मदेव सिंह की मौत हो गई थी, जो पीरी गांव का ही रहने वाला था। गोलीबारी में एक अन्य युवक दीनानाथ सिंह जख्मी हो गया था।

पुलिस ने इस घटना के बाद ग्रामीणों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध तरीके से अपने पास हथियार रखा और प्रतिबंधित क्षेत्र में शिकार के लिए गोली (Firing) चलाई।

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