गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में किया संशोधन, जानें लॉकडाउन में क्या नई छूट मिली है…

कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते लागू लॉकडाउन (Lockown) के दूसरे चरण के बीच खुलने वाली दुकानों को लेकर पैदा हुए कन्फ्यूजन को देखते हुए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 25 अप्रैल को स्पष्टीकरण जारी किया।

Home Ministry

फाइल फोटो।

कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते लागू लॉकडाउन (Lockown) के दूसरे चरण के बीच खुलने वाली दुकानों को लेकर पैदा हुए कन्फ्यूजन को देखते हुए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 25 अप्रैल को स्पष्टीकरण जारी किया। गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से एक अधिसूचना में कहा गया कि नगर निगम के क्षेत्र के बाहर मौजूद दुकानें खोली जा सकती हैं लेकिन मॉल, शॉपिन्ग कॉम्पलेक्स नहीं खोले जा सकते हैं।

इसी कड़ी में मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने जानकारी दी, ‘सैलून और नाई की दुकानें सर्विस देती हैं। हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो वस्तुओं की बिक्री करती हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है।’

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गृह मंत्रालय (Home Ministry) के मुताबिक, कोरोना लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आज से शहरी और ग्रामीण इलाकों में एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय ने अपने संशोधित आदेश में कहा कि कोरोना वायरस को लेकर कंटेनमेंट जोन अथवा हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके इलाकों में छूट नहीं रहेगी। यानी इन इलाकों में पहले की तरह ही दुकानें नहीं खुलेंगी।

उन्होंने कहा कि Home Ministry के नए आदेशों के अनुसार, रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है, किसी भी प्रकार के रेस्तरां खोलने का कोई आदेश नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुली रहेंगी।

वहीं, शहरी इलाकों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। सरकार ने यह भी कहा है कि मार्केट में स्थित दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं है। साथ ही ई-कॉर्मस कंपनियां लॉकडाउन में पहले की तरह सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही डिलीवरी कर सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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