गिरिडीह: डीसी ने भाकपा माओवादी के 5 नक्सलियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी, ये है मामला

झारखंड (Jharkhand) के गिरिडीह जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पांच नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है।

Naxal Organization

सांकेतिक तस्वीर।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने एसपी के प्रस्ताव एवं अनुशंसा को स्वीकार करते हुए इन नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है।

झारखंड (Jharkhand) के गिरिडीह जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पांच नक्सलियों (Naxalites) के खिलाफ धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है।

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने एसपी के प्रस्ताव एवं अनुशंसा को स्वीकार करते हुए इन नक्सलियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी है।

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डीसी ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के राजाभिट्ठा के जयराम बेसरा, मधुबन थाना क्षेत्र के टेसाफुली के नक्सली (Naxalites) बीरालाल और बिनोद टुडू, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के मंडलडीह लेढ़वा के कुख्यात कृष्णा हांसदा और बोकारो जिले के चन्द्रपुरा थाना क्षेत्र के बेराटांड़ के रहने वाले कुख्यात नक्सली रणविजय महतो के खिलाफ धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस चलाने की स्वीकृति दी है।

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यह मामला डुमरी थाना कांड संख्या 30/21 दिनांक- 12.03.2021 से संबंधित है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पुलिस बल को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से केन बम छिपाकर रखने के आरोप में इन नक्सलियों पर मुकदमा चलाया जाएगा है।

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