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पिछले हफ्ते दिल्ली में बाजारों और मॉल को वैकल्पिक दिनों (ऑड-ईवन के आधार पर) खोलने की अनुमति दी गई थी। उससे पहले, अनलॉक (Delhi Unlock) की शुरुआत निर्माण और निर्माण/कारखानों को खोलकर की गई थी।
दिल्ली में हर हफ्ते अनलॉक (Delhi Unlock) की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह कुछ और रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 जून को जानकारी दी कि 14 जून सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। दिल्ली में आज से सारी दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुलेंगे लेकिन स्कूल-कॉलेज, स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे।
दिल्ली में सुबह 10 से रात के आठ बजे तक दुकानों को खोलने का समय है। एक हफ्ते तक इन नियमों के साथ चलकर देखा जाएगा। अगर कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है। हालांकि, अभी एक हफ्ते तक मॉनिटर किया जाएगा। अगर केसेज बढ़ते हैं तो फिर से पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।
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पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। ग्रुप-ए अधिकारियों की 100 फीसद उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50 फीसदी। अस्पताल और पुलिस समेत अन्य आवश्यक गतिविधिया पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी। निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करेंगे। रेस्ट्रोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुले रहे हैं।
बता दें कि पिछले हफ्ते दिल्ली में बाजारों और मॉल को वैकल्पिक दिनों (ऑड-ईवन के आधार पर) खोलने की अनुमति दी गई थी। उससे पहले, अनलॉक (Delhi Unlock) की शुरुआत निर्माण और निर्माण/कारखानों को खोलकर की गई थी। गौरतलब है कि कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए 19 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की गई थी।
आइए जानते हैं दिल्ली में 14 जून से क्या-क्या खुल जाएगा और क्या-क्या बंद रहेगा –
ये खुलेगा
निजी ऑफिस 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे
बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं
रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम करेंगे
सम विषम सोमवार से खत्म हो जाएगा।
सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा।
पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।
साप्ताहिक बाजार को अनुमति है लेकिन एक दिन में एक जोन में एक ही साप्ताहिक बाजार की अनुमति
शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं।
धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन भक्तों को बाहर से ही दर्शन करना होगा, परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी
50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर सकेंगे
ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफर की होगी इजाजत
ये रहेंगे बंद
14 जून सुबह पांच बजे के बाद से नए नियम लागू होंगे।
सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी।
सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
स्विमिंग पूल, खेल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे।
एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
स्पा, जिम, योगा संस्थान, सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।
मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं बंद रहेंगी।
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