सांकेतिक तस्वीर
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अक्टूबर 2016 में कन्नूर जिले के कनकमाला से एक ISIS मॉड्यूल का खुलासा किया था। इस मॉड्यूल के सदस्य आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर कई बड़े लोग थे।
नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को आईएसआईएस (ISIS) के एक आतंकी को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आतंकी पर 73 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
आतंकी को ये सजा आतंकी गतिविधियों और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में सुनाई गई है। आतंकी को ये सजा विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सुनाई है। आतंकी केरल का रहने वाला है और उसका नाम शाहजहां वेलुवा केंडी है।
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केंडी को एक जुलाई 2017 को आईजीआई हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। उसे तुर्की के अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पित किया गया था। शाहजहां को धारा 120 बी, 125, 419, 420, 467,468,471 के साथ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।
बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अक्टूबर 2016 में कन्नूर जिले के कनकमाला से एक ISIS मॉड्यूल का खुलासा किया था। इस मॉड्यूल के सदस्य आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर कई बड़े लोग थे।
NIA ने ये जानकारी दी थी कि ISIS के लोग सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे हैं। ये लोग केरल और आस-पास के इलाके में दहशत फैलाना चाहते थे।
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