ISIS के आतंकी को 7 साल की सजा, दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने 73 हजार जुर्माना भी लगाया

आतंकी शाहजहां (Militant Shahajahan) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी, 125, 419, 420, 467, 468, 471 के साथ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पाया गया।

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सांकेतिक तस्वीर

राजधानी दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को आतंकी कृत्यों और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में इस्लामिक स्टेट (ISIS) से जुड़े एक आतंकी (Militant Shahajahan) को सात साल जेल की सजा सुनाई है। आतंकी का पूरा नाम शाहजहां वेलुआ केंडी है और वह केरल के कन्नूर का रहने वाला है।

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स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने आतंकी शाहजहां (Militant Shahajahan) पर 73 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आतंकी शाहजहां को तुर्की में गिरफ्तार किया गया था और भारत को प्रत्यर्पित किया गया। जिसे एक जुलाई 2017 को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था।

आतंकी शाहजहां (Militant Shahajahan) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी, 125, 419, 420, 467, 468, 471 के साथ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पाया गया।

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