
Delhi Assembly Elections 2020
दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections 2020) हो रहे हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले वोटर आईडी कार्ड पर वोटिंग के दौरान मतदान किया जाता है। हालांकि अगर आप दिल्ली के वोटर हैं और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आपको वोट डालने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।

Delhi Assembly Elections 2020: अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह पोलिंग ऑफिसर को दूसरे फोटो आईडी दिखाकर अपने मताधिकार की प्रयोग कर सकता है। क्योंकि वोटर आईडी के अलावा 11 ऐसी सरकारी आईडी होती हैं, जिनके जरिए वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वोटर आईडी के अलावा कर सकते हैं इन पहचान पत्रों का प्रयोग
अपनी पहचान को साबित करने के लिए मतदाता सरकार द्वारा जारी किए जाने वाली आईडी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्र का राज्य सरकार की नौकरी का आईडी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा मनरेगा योजना का कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी वोट डालने के लिए पहचान के तौर पर काम आ सकता है।
मतदाता स्लिप होनी जरूरी
हालांकि आपके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाने वाली फोटो लगी हुई मतदाता स्लिप होनी जरूरी है। हर पोलिंग स्टेशन पर उस क्षेत्र के मतदाताओं की एक लिस्ट होती है। अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब है तो आप वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी नागरिक को चुनाव आयोग से वोटर स्लिप मिलती है, तो यह तय हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है। यह पर्ची किसी भी मान्य आईडी के साथ मिलकर वोटर कार्ड का काम करती है।
वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं कर सकते वोट
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो ही आप वोट डाल सकते हैं। प्रशासनिक मोर्चे पर 1 लाख से ज्यादा चुनाव पदाधिकारियों को तैनात किया गया है जिन्हें मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ियों से निपटने का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। हालांकि, अगर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह मतदान नहीं कर सकता है, भले ही उसके पास वोटर आईडी भी क्यों न हो।
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